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भारत सरकार के द्वारा चलाई गयी इस योजना का उद्देश्य कमजोर और मध्यम आय वर्ग के उन लोगो को घर दिलाना है जिनके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं है इस योजना का आरम्भ जून 2015 में हुआ था जिसके तहत 2022 तक निम्न और मध्यम आय वर्ग के सभी बेघर लोगो को मकान मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है 'हाउसिंग फॉर आल' स्लोगन का मकसद इन वर्ग के लोगो को घर उप्लब्ध कराने के साथ साथ योजना के अन्तर्गत लिए जाने वाले होम लोन पर ब्याज सब्सिडी की भी व्यवस्था की गयी है पहले इस योजना को केवल निम्न आय वर्ग के लोगो तक ही सीमित रखा गया था लेकिन बाद में इसमें शहरी मध्यम वर्ग के लोगो को भी शामिल किया गया. शुरवाती प्रावधान में मिलने वाले ब्याज सब्सिडी के तहत होम लोन की रकम 3 से 6 लाख तक ही रखी गई थी जिसे बाद में बढ़ाकर 18 लाख तक कर दी गयी. सब्सिडी की गणना के लिए इसे अलग अलग चार वर्गों में विभाजित किया गया जिसमे प्रत्येक वर्ग के लिए सालाना आय के आधार पर होम लोन की रकम, सब्सिडी रेट, प्रॉपर्टी एरिया जैसे मानक निर्धारित किये गए.


योजना का लाभ लेने के लिए कुछ नियम और शर्ते है जिसे समझना बहुत जरुरी है कई बार लोग योजना की शर्तो को नहीं समझ पाते और इस लाभकारी योजना से वंचित रह जाते.


क्या है प्रधान मंत्री आवास योजना - क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम की शर्ते

● आवेदक का देश के किसी भी हिस्से में उनके नाम पर या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्‍का घर नहीं होना चाहिए.
● आवेदक ने कभी भी भारत सरकार से किसी भी आवास योजना के अंतर्गत किसी भी सेंट्रल/स्टेट की सहायता का लाभ ना उठाया हो.
● आवेदक की उम्र 21 से 55 साल होनी चाहिए यदि परिवार के मुखिया या आवेदक की उम्र 50 साल से अधिक है तो उसके प्रमुख क़ानूनी वारिश को होम लोन में शामिल किया जायेगा।
● पक्के घर का लाभ उठाने वाले माता-पिता के विवाहित बेटे-बेटियां अलग परिवार माने जायेंगे । यानी, बेटे-बहू या बेटी-दामाद के नाम पर हर हाल में एक ही मकान पर सब्सिडी मिल सकती है


आइये अब हम इस योजना को अलग अलग वर्ग के तहत समझते है जिसमे हम समझेंगे की इन वर्ग के अनुसार आवेदक की इनकम क्या होनी चाहिए, किस वर्ग में कितनी लोन रकम पर कितनी सब्सिडी मिलेगी और इसमें प्रॉपर्टी का मापदंड किस प्रकार से किया जायेगा.


योजना को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है जिसमे एक वर्ग में ( Economic Weaker Section ) निम्न आर्थिक वर्ग एवं ( Low Income Group ) कम आय वर्ग के लोगो को रखा गया है तथा दूसरे वर्ग में ( Middle Income Group ) मध्यम आय वर्ग के लोगो को रखा गया है जिसमे आय वर्ग के अनुसार MIG I और MIG II दो अलग अलग वर्ग आते है




EWS / LIG वर्ग के अनुसार :

इनकम : इस वर्ग में ( EWS ) निम्न आर्थिक वर्ग और कम इनकम वर्ग ( LIG ) के उन लोगो को रखा गया है जिनकी सालाना इनकम क्रमशः 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए।


लोन अमाउंट और सब्सिडी : इस वर्ग में 6 लाख तक के लोन पर 6.50% के रेट से सब्सिडी की गणना की जाएगी जिसका अमाउंट लगभग 2.67 लाख रूपये होता है


कारपेट एरिया : इस वर्ग में ली जानी वाली प्रॉपर्टी का कारपेट एरिया 60 Sqmt रखा गया है जो लगभग 645.83 Sqft होता है


MIG I वर्ग के अनुसार :

इनकम : इस वर्ग में मध्यम आय वर्ग के उन लोगो को रखा गया है जिनकी सालाना इनकम 12 लाख तक होना चाहिए


लोन अमाउंट और सब्सिडी : इस वर्ग में 9 लाख तक के लोन पर 4% के रेट से सब्सिडी की गणना की जाएगी जिसका अमाउंट लगभग 2.35 लाख रूपये होता है


कारपेट एरिया : इस वर्ग में ली जानी वाली प्रॉपर्टी का कारपेट एरिया 90 Sqmt रखा गया था जो लगभग 968 Sqft होता था जिसे बाद में बढ़ाकर 160 Sqmt यानि लगभग 1721 Sqft कर दिया गया है


MIG II वर्ग के अनुसार :


इनकम : इस वर्ग में मध्यम आय वर्ग के उन लोगो को रखा गया है जिनकी सालाना इनकम 18 लाख तक होना चाहिए


लोन अमाउंट और सब्सिडी : इस वर्ग में 12 लाख तक के लोन पर 3% के रेट से सब्सिडी की गणना की जाएगी जिसका अमाउंट लगभग 2.30 लाख रूपये होता है


कारपेट एरिया : इस वर्ग में ली जानी वाली प्रॉपर्टी का कारपेट एरिया 110 Sqmt रखा गया था जो लगभग 1184 Sqft होता था जिसे बाद में बढ़ाकर 200 Sqmt यानि लगभग 2152 Sqft कर दिया गया है



क्या इस योजना में फीमेल आवेदक का होना आवश्यक है?

इस योजना के तहत पहले दो वर्गों में लिए जाने वाले लोन में फीमेल का होना आवश्यक है किन्तु MIG I एवं MIG II वर्गों में फीमेल आवेदक का होना आवश्यक नहीं है




Frequently Asked Question :


मेरी मंथली इनकम 55000 रु है तो क्या मेरे द्वारा ली जाने वाली प्रॉपर्टी का एरिया 60 Sqmt से ज्यादा और 160 Sqmt से कम होना चाहिए ?


नहीं ऐसा जरुरी नहीं है इनकम के अनुसार आपको MIG I में रखा तो गया है लेकिन जरुरी नहीं की आपको इस वर्ग में निहित एरिया के अनुसार ही प्रॉपर्टी पसंद करनी होगी आप MIG II वर्ग में निहित एरिया के अनुसार भी प्रॉपर्टी ले सकते है बस शर्त यह होगी की सब्सिडी की गणना के लिए आपको इसी वर्ग के नियमो का पालन करना होगा |






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