Stamp duty and registration charges 2022 in Indore

इंदौर में स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क

stamp duty and registration charges in indore

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसी सम्पत्ति की खरीदी बिक्री और पंजीयन / Property Registration पर राजस्व के रूप में Stamp Duty and Registration Charges लिया जाता है इसकी गणना राज्य सरकार द्वारा पहले से ही निर्धारित की गई दरो के आधार पर होती है संपत्ति के गाइडलाइन वैल्यू और मार्केट वैल्यू पर वर्तमान वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित दरो के आधार पर कुल स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क निकाला जाता है इस गणना में अन्य कारकों को भी शामिल किया जाता है जैसे प्रॉपर्टी का प्रकार, लोकेशन, वैल्यू इत्यादि |


अगर आप भी इंदौर में आवासीय प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान या खेती की जमीन खरीदने जा रहे है तो आपको सबसे पहले संपत्ति का मूल्य Indore Property guideline 2022-23 के आधार पर निकालना होगा फिर Stamp Duty and Registration Fees Chart in Indore के आधार पर कुल स्टांप ड्यूटी का Calculation कर सकते है आगे इस पोस्ट में इंदौर के लिए किसी संपत्ति का मालिकाना हक़ प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों पर लगने वाले कुल स्टाम्प खर्च से सम्बंधित दरों की जानकारी दी जा रही है और इन दरों को प्रभावित करने वाले कारको के बारे में भी बताया जा रहा है जिससे की आप घर बैठे प्रॉपर्टी की खरीद पर लगने वाले इन खर्चो की गणना / कैलकुलेशन कर सकते है 


इंदौर में नगर निगम और ग्रामपंचायत इलाको में स्थित संपत्ति के पंजीयन पर अलग अलग राजस्व वसूला जाता है


इस प्रकार राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा इंदौर नगर निगम ( Indore Municipal Corporation ) एरिया में आने वाली सम्पत्ति के लिए Stamp Duty and Registration Charges में

प्रिंसिपल स्टांप ड्यूटी 5%,

म्युनिसिपल ड्यूटी 3%,

जनपद ड्यूटी 1%

प्रिंसिपल स्टांप ड्यूटी पर उपकर 10% इत्यादि स्टांप शुल्क लगाए जाते है साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस 3% लिया जाता है


जबकि इंदौर ग्रामपंचायत एरिया में आने वाली संपत्ति पर Stamp Duty and Registration Charges में

प्रिंसिपल स्टांप ड्यूटी 5%,

पंचायत शुल्क, जनपद ड्यूटी 1% और

प्रिंसिपल स्टांप ड्यूटी पर उपकर 10% इत्यादि स्टांप शुल्क लगाए जाते है साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस 3% लिया जाता है


Stamp Duty and Registry Charges in Indore 2022

इंदौर में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क

संपत्ति के लेन देन को मान्यता देने के लिए किया गया यह भुगतान, E - Stamp के रूप में होता है जिसके साथ लेन देन की सभी शर्ते संलग्न की जाती है और गवाहों सहित क्रेता और विक्रेता दोनो के डिजिटल फोटो और सिग्नेचर उपलब्ध होते है यह प्रक्रिया संपत्ति पर किसी भी विवाद, शिकायत या अवैध गतिविधि से सुरक्षा सुनिश्चित करती है। साथ ही लेन देन के प्रमाण के रूप में वर्षो तक मौजूद रहते है Registry Charges in indore 2022 का Calculation राज्य सरकार द्वारा पहले से तय Guideline Indore 2022 की दरो और Stamp Duty and registration charges in indore 2022 की दरो के आधार पर एक साथ किया जाता है 


किसी सम्पत्ति के लिए स्टांप ड्यूटी की गणना करते समय अन्य कारकों को भी देखा जाता है जैसे


Indore के Municipal Corporation ( नगर निगम ) और ग्रामपंचायत इलाको में आने वाली संपत्ति पर अलग अलग Stamp Duty Charges इस प्रकार है

Indore Stamp Duty Charges 2022 :

इंदौर स्टाम्प ड्यूटी की दरों के लिए चार्ट 


लिंग के आधार पर नगर निगम कुल स्टाम्प ड्यूटी ग्राम पंचायत कुल स्टाम्प ड्यूटी
Male / पुरुष 9.5%  6.5% 
Female / महिला 9.5%  6.5%
Both / Male + Female संयुक्त ( पुरुष + महिला ) 9.5%  6.5% 


Property Registration Charges in Indore 2022

इंदौर में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन / पंजीयन शुल्क


स्टाम्प पेपर / स्टांप ड्यूटी के रूप में भुगतान लेकर इसे सरकारी रिकॉर्ड में जोड़ने के लिए अलग से शुल्क लिया जाता है जिसे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस / पंजीयन शुल्क कहते है इनकी दरो का निर्धारण भी राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है


इंदौर में किसी प्रॉपर्टी के लिए Registration Charges / पंजीयन शुल्क की दर सामान्यतः 3% है


Indore Property Registration Charges 2022 Rate :

इंदौर में पंजीयन शुल्क रेट चार्ट 


लिंग के आधार पर नगर निगम रजिस्ट्रेशन शुल्क ग्राम पंचायत रजिस्ट्रेशन शुल्क
Male / पुरुष 3% 3%
Female / महिला 1% 1%
Both / Male + Female संयुक्त ( पुरुष + महिला ) 3% 3%

महिलाओ के लिए वर्तमान में 2% छूट का आयोजन किया गया है


What are the factor affecting Stamp Duty and Registration Charges in Indore

इंदौर में स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क को प्रभावित करने वाले कारक


क्रेता को Indore में Property खरीदने के लिए Stamp Duty and Property Registration Charges के रूप में कितना भुगतान करना होगा यह अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है जैसे

  • प्रॉपर्टी की आयु / Age of Property
किसी एक ही इलाके में समान साइज के पुराने मकान / फ्लैट की वैल्यू, नए मकान / फ्लैट की वैल्यू से कम होती है जिसके कई कारण हो सकते है जैसे पहले और बाद की लागत में अंतर, सुविधाओ में अंतर इत्यादि | इसलिए पुराने मकान / फ्लैट के मूल्य का निर्धारण करते समय वर्तमान की दरों से गणना न करते हुए मूल्य कम ही निकाला जाता है जिससे स्टांप ड्यूटी भी कम ही लगती है

  • प्रॉपर्टी की लोकेशन / Location of Property 

स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क, प्रॉपर्टी की लोकेशन जैसे नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायत के अनुसार अलग अलग निर्धारित किए गए है शहरी इलाकों में अधिक स्टांप ड्यूटी लगती है जबकि ग्रामीण इलाको में कम |

  • क्रेता की आयु और लिंग / Age and Gender of Buyers 
राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा जैसे उद्देश्यों के लिए स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट का आयोजन किया जाता है ऐसे में महिलाओं को पुरुषो को अपेक्षा कम शुल्क देना पड़ता है कभी कभी सीनियर सिटीजन के लिए भी ऐसे आयोजन किए जाते है

  • प्रॉपर्टी की वैल्यू / Property Value 
जितनी ज्यादा सुविधाएं होगी उतनी ज्यादा ही प्रॉपर्टी की वैल्यू अधिक होगी जिसके कारण अधिक सुविधाओ वाली प्रॉपर्टी पर स्टांप ड्यूटी अधिक लगती है कम सुविधाओ वाली प्रॉपर्टी के मुकाबले |

  • प्रॉपर्टी का उपयोग और प्रकार / Type and Use of Property
प्रॉपर्टी जैसे खेती की जमीन, आवासीय प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट, दुकान, मकान, फ्लैट के अनुसार स्टांप ड्यूटी का भुगतान अलग अलग करना पड़ता है एक कमर्शियल प्लॉट के लिए स्टांप ड्यूटी आवासीय प्लॉट के मुकाबले अधिक होती है इसी प्रकार फ्लैट या अपार्टमेंट के लिए स्टांप ड्यूटी का भुगतान ज्यादा करना पड़ता है जबकि मकान के लिए कम |

How to calculate Stamp duty and registration charges in indore

इंदौर में स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क की गणना कैसे की जाती है

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि किसी प्रॉपर्टी के लिए स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क की गणना के लिए अलग अलग कारकों को देखा जाता है जिसमे गाइडलाइन या सर्कल रेट प्रमुख होते जिसका निर्धारण पहले से ही राज्य सरकार द्वारा इंदौर जिले के लिए कर लिया जाता है इस आधार पर प्रॉपर्टी की मिनिमम वैल्यू निकाली जाती है जिसे गाइडलाइन वैल्यू भी कहते है


मिनिमम गाइडलाइन वैल्यू या एग्रीमेंट वैल्यू जो भी अधिक हो, इस पर राज्य सरकार द्वारा ही निर्धारित गाइड लाइन दरो के आधार पर Indore मे Stamp duty and registration charges calculate किया जाता है कभी कभी Guideline Value और Market Value जिसे Agreement Value भी कहा जाता है इनमे अंतर देखने को मिलता है Agreement Value वह होती है जिस पर क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से प्रॉपर्टी का लेन देन करते है


उदाहरण के लिए : किसी इंदौर नगर निगम एरिया में स्थित प्रॉपर्टी के सर्कल रेट के अनुसार Guideline Value Rs 15 लाख है जबकि इसकी Agreement Value वैल्यू इससे ज्यादा Rs 20 लाख है जिसके लिए

प्रिंसिपल स्टांप ड्यूटी 5% गाइडलाइन वैल्यू पर
Rs 1500000×5% = Rs 75000

एग्रीमेंट वैल्यू और मार्केट वैल्यू का अंतर Rs 500000


नगर निगम ड्यूटी 3% एग्रीमेंट वैल्यू पर
Rs 2000000×3% = Rs 60000


जनपद ड्यूटी 1% एग्रीमेंट वैल्यू पर
Rs 2000000×1% = Rs 20000


उपकर, प्रिंसिपल स्टांप ड्यूटी का 10%
Rs 75000×10% = Rs 7500


रजिस्ट्रेशन चार्जेस 3% गाइड लाइन वैल्यू पर
Rs 1500000×3% = Rs 45000


कुल स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस = Rs 212500

( इस गणना में किसी भी प्रकार की छूट शामिल नहीं है )


Rebate for Women on Stamp Duty and registration charges in Indore

महिलाओ के लिए इंदौर में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर छूट

मध्यप्रदेश के ही इंदौर जिले में भी महिलाओ के नाम प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर 2% की छूट का आदेश अभी वर्तमान में जारी है जिससे 10 लाख रुपए मूल्य की प्रॉपर्टी पर कुल खर्च में 20000 रुपए की बचत होती है लेकिन यह छूट केवल नगरीय सीमा में स्थित प्रॉपर्टी पर ही है साल 2020-21 के अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं को प्रॉपर्टी में 2% रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी थी। फिर इस पर बाद में पुनः विचार करके आगे के लिए बड़ा दिया गया है


Tax Benefit on Stamp duty and registration charges in indore

स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर टैक्स बेनिफिट

किसी प्रॉपर्टी को खरीदने पर stamp duty and registration charges के रूप में लगने वाले खर्च पर tax Benefit इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस उपयोग के लिए खरीदी जा रही है सामान्यतः घर | मकान | फ्लैट जो आवासीय उपयोग के लिए खरीदे जा रहे हो इन पर लगने वाले खर्च Stamp Duty and Registration Charges पर आयकर विभाग से छूट मिलती है आयकर धारा 80C के तहत 150000 रुपए तक छूट का प्रावधान रखा गया है |

Stamp Duty and Registration Fees Chart in Indore


















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